भारत में औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) ने ‘एम्प्लॉइज़ एन्रोलमेंट स्कीम 2025’ लॉन्च की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगी और इसकी अवधि 30 अप्रैल 2026 तक निर्धारित है। ([Press Information Bureau][1])
यह क्यों जरूरी थी
कई कर्मचारियों को छोटे-मध्यम इकाइयों या उन संगठनों में नौकरी मिलने के बावजूद PF (Provident Fund) के दायरे में नहीं लाया गया था। उन्हें पेंशन, बीमा और भविष्य-सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया। यह योजना उन्हीं की मदद के लिए है।
मुख्य विशेषताएँ एवं पात्रता
जिन कर्मचारियों ने किसी प्रतिष्ठान में 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच नियुक्ति ली थी, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे उस दिन सक्रिय रूप से नौकरी में हों।
यदि कर्मचारी-शेयर पहले कभी काटा नहीं गया है, तो उस पूर्व-अवधि के लिए उसे जमा करना नहीं होगा। केवल नियोक्ता-शेयर जमा करना होगा।
नियोक्ताओं को केवल ₹100 की एकमुश्त दंड राशि देनी होगी — पारंपरिक जुर्माने की तुलना में बहुत कम।
सभी प्रतिष्ठान इस योजना में शामिल हो सकते हैं — चाहे वे PF-व्यवस्था के तहत पहले ही हों या नहीं, और चाहे जांच की स्थिति में हों या नहीं।
कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए यह क्या मायने रखती है
कर्मचारी-भागीदारी: जिन्हें लगता है कि उन्होंने PF से लाभ नहीं पाया, उनके लिए यह एक अवसर है कि उनकी सेवा अवधि को PF दायरे में लाया जाए।
नियोक्ता-दृष्टि: यह एक सरल-पथ है अपनी पिछली अनुपालन (non-compliance) को सुधारने का और अपनी कार्यशक्ति को औपचारिक बनाने का।
अब क्या करें
कर्मचारी: देखें कि क्या आपने 2017-25 के बीच शामिल होने की स्थिति पूरी की है, अपना UAN चेक करें और नियोक्ता से PF-स्थिति पूछें।
नियोक्ता: यदि आप ऐसे कर्मचारियों के साथ हैं जिन्हें PF में नहीं लिया गया, तो योजना को अपनाने पर विचार करें — रिकॉर्ड तैयार करें, देय राशि देखें और घोषणा करें।
दोनों पक्ष: UAN-सीडिंग, दस्तावेज़-सत्यापन, वेतन-रिकॉर्ड्स को अपडेट रखें।
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मुख्य निष्कर्ष
यह योजना कई बचे-हुए कर्मचारियों को PF-दायरे में लाने का सुनहरा अवसर है।
उन्मुक्त-पार्श्व और कम जुर्माने के कारण यह नियोक्ताओं के लिए सहज विकल्प बनती है।
सामाजिक सुरक्षा, बेहतर पेंशन-योग्यता और औपचारिक नौकरी-दायरे को बढ़ावा मिल सकता है।
लेकिन योजना की सफलता के लिए जागरूकता व सही प्रक्रिया-पालन आवश्यक है।
FAQ
प्रश्न 1. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
वे कर्मचारी जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी नियोक्ता के साथ जुड़े हों, संविदात्मक नहीं बल्कि नियमित हों, और अभी भी उसी प्रतिष्ठान में सक्रिय हों।
प्रश्न 2. क्या कर्मचारी को पिछली अवधि के PF योगदान देना होगा?
नहीं — यदि उस अवधि के दौरान कर्मचारी-शेयर नहीं काटा गया था, तो उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल नियोक्ता-शेयर व ₹100 दंड देना होगा।
प्रश्न 3. क्या हर नियोक्ता इस योजना में शामिल हो सकता है?
हाँ — सभी प्रतिष्ठान (नए व पुराने) इस योजना के लिए पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने इस अवधि के कर्मचारियों को PF में नहीं लिया हो।
प्रश्न 4. योजना कब तक चलती है?
योजना 1 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 30 अप्रैल 2026 तक खुलेगी।
प्रश्न 5. मुझे इस से क्या लाभ मिलेगा?
PF-रजिस्ट्रेशन, पेंशन स्कीम में शामिल होना, भविष्य-सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल होना शामिल है।